दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफाल्टरों के बिजली बिल में माफी सहित तीन मामलों में आम आदमी आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका दिया।
अदालत ने राजधानी में बिजली बिल अदा न करने वाले डिफॉल्टरों की 50 प्रतिशत बकाया राशि माफ करने के निर्णय को लागू करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक किसी के बिल में बकाया राशि माफ न की जाए। दो जजों की बेंच ने बुधवार को दिल्ली सरकार के वकील से यह स्पष्ट करने को कहा कि राशि माफ करने संबंधी निर्णय कैबिनेट का था या फिर मात्र प्रस्ताव है। यदि यह मात्र घोषणा है तो उसी के अनुसार सुनवाई की जाएगी।