असम के हाजो स्थित प्राचीन हयाग्रिब मधाब मंदिर में होने वाली बुलबुल पक्षी की पारंपरिक लड़ाई पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने पशु कल्याण तथा क्रूरता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया है।
जज रूमी कुमारी फुकान ने पशु कल्याण बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पिछले साल 22 दिसंबर को पारित अपने आदेश में सुधार किया। तब कोर्ट ने कामरूप जिला प्रशासन द्वारा पक्षियों की लड़ाई पर लगाई गई रोक पर स्थगन आदेश दिया था।