अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के दो बागी विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गुवहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया द्वारा उनके त्यागपत्र स्वीकार करने की कार्रवाई को सही ठहराया गया था।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ ने बागी विधायकों वांगलम सॉइन और गब्रेल डी वांगसू की याचिका खारिज करते हुए उनसे कहा कि त्यागपत्र पर आपके हस्ताक्षर हैं।