गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक राज्यपालों को अब अपने राज्य में सालाना 292 दिन रहना जरूरी होगा। इसके अलावा अब राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य से बाहर भी नहीं जा पाएंगे।
हाल में कई राज्यपालों के लंबे समय तक राज्य से बाहर रहने के मामले उजागर होने के बाद केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यपालों को अपने संबंधित राज्यों में साल में कम से कम 292 दिन हरहाल में रहना होगा।
गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित 18 बिंदुओं के नए नियमों में कहा गया है कि कोई भी यात्रा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए बिना, आकस्मिक या अभूतपूर्व परिस्थितियों में बिना राष्ट्रपति सचिवालय को पूर्व में सूचित किए बगैर नहीं होनी चाहिए।
अगर अंतिम क्षण में यात्रा की योजना बनती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपालों को इसका कारण स्पष्ट करना होगा।