महाराष्ट्र के राज्यपाल चेन्नमानेनी विद्यासागर राव ने फिल्म अभिनेता संयज दत्त की दया याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ढाई साल पहले दायर की थी। हालांकि, संजय दत्त मीडिया के सामने पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सजा के खिलाफ वह दया याचिका नहीं दाखिल करेंगे।
आपको बता दें कि अपने याचिका में काटजू ने संजय दत्त को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह कहते हुए माफ करने के लिए कहा था कि उनकी (संजय) 1993 में हुए बम धमाकों में कोई भूमिका नहीं थी। काटजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संजय दत्त को बिना लाइसेंस के हथियार रखने का दोषी पाया गया है। उन्हें कानून में दर्ज कम से कम सजा दी जाए।