केंद्र सरकार ने राज्य सेवा आयोग के अफसरों को आईएएस और आईपीएस बनाने की वर्तमान उम्र 54 वर्ष में बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकारों से विचार मांगा है। वर्तमान में तीनों सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आएएफएस) में शामिल करने के लिए राज्य से आने वाले अधिकारियों की उम्र 54 रखी गई है।
कुछ राज्यों के अधिकारियों ने इसे यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि केंद्र सरकार में सेवा निवृत्त की उम्र भी इसी अनुसार बढ़ानी चाहिए जिसे सरकार ने 58 से 60 किया है।
केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से एक नोटिस के जरिए 30 दिसंबर तक सभी राज्यों, मंत्रालयों, राज्य पुलिस जैसे प्राधिकारों से जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 अगस्त को अपने एक आदेश में सभी याचिकाओं को इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के पास जाने का निर्देश दिया था, जिस पर केंद्र सरकार को विचार करना था। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चार महीने का वक्त तय रखा गया है।