हरियाणा में आधार कार्ड के लिए वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपनी पहचान और रिहायिश की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।
ऐसे व्यक्तियों की पहचान तथा रिहायशी पते की पुष्टि ‘इंट्रोड्यूसर’ द्वारा की जाएगी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है।
इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नंबरदार तथा सरपंच और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अथवा नगर पालिका के पार्षद इंट्रोड्यूसर बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा।
इसी प्रकार, आधार कार्ड के लिए आवेदन के समय दिए जाने वाले दस्तावेजों को वैरीफायर द्वारा वैरीफाई किया जाएगा और वैरीफायर नियुक्त होने के लिए भी इच्छुक व्यक्ति को उपायुक्त के पास आवेदन करना होगा।
उन्होंने वैरीफायर बनने के लिए अधिसूचना में दी गई पात्रता का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत पटवारी तथा ग्राम सचिव वैरीफायर हो सकते हैं।
इसके अलावा, केंद्रीय व राज्य सरकार के क्लास-थ्री और इससे ऊपर की श्रेणी के सेवा निवृत कर्मचारी, सेवा निवृत अध्यापक भी वैरीफायर नियुक्त हो सकते हैं।