अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गए युवक की तलाश के लिए एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। महिला ने कोर्ट से उसके बेटे का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील की है।
कोर्ट महिला की याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। जस्टिस सीके प्रसाद और कुरियन जोसेफ की बेंच ने केंद्र को मामले को देखने और अगली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने को कहा है।
मुंबई निवासी फौजिया नेहाल अंसारी के वकील अरविंद शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की। इसमें अंसारी ने कहा कि नौकरी की तलाश में अफगानिस्तान गया उनका बेटा सीमा पार पाकिस्तान गया था। 12 नवंबर 2012 से उसका कोई पता नहीं लग रहा है।
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याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की खोज के लिए विदेश मंत्रालय, मानवाधिकार आयोग समेत विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क किया लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया।
याचिका में कहा गया है कि महिला को अपने बेटे हामिद नेहाल अंसारी के फेसबुक अकाउंट से पता चला कि वह इंटरनेट के जरिए अपने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के संपर्क में था और उसकी नजदीकी एक पाकिस्तानी लड़की नादिया खान से हो गई थी।
महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि नादिया पर अपने परिवार का दबाव था। उसके परिजन उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते थे। इसके बाद हामिद अंतरराष्ट्रीय सीमापार कर पाकिस्तान गया था।