दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सन् 2006 में इस्तीफा देने को सोच लिया था। दरअसल, उस समय उनके पास बिहार विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव आया था, जिस पर उन्हें न चाहते हुए भी हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के आदेश को खारिज कर दिया था।
अंग्रेजी अखबार The Times Of India के अनुसार ये बातें कलाम के पूर्व प्रेस सचिव एसएम खान ने 'महानतम इंसान के साथ मेरे दिन' विषयक गोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग करने वाला आदेश जब सर्वोच्च न्यायालय से खारजि हो गया, तब पूर्व राष्ट्रपति को यह लगा था कि उन्हें उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था।
इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी। उनकी इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूर किया और आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। जिस दौरान यह प्रस्ताव आया था, उस समय पूर्व राष्ट्रपति रूस की यात्रा पर थे।