इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से तिरंगा झंडा फहराया जाए। संविधान के अनुच्छेद 51 ए का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का कत्तर्व्य है कि वह जाति, धर्र्म, लिंग आदि से ऊपर उठकर ध्वजारोहण करे।
कोर्ट ने सभी शिक्षा विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि स्कूल-कालेजों में राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण कराया जाना सुनिश्चित करें। अदालत ने यह आदेश प्रदेश सरकार द्वारा याचिका पर दाखिल जवाब के बाद दिया। सरकार के जवाब में सिर्फ मदरसों में तिरंगा फहराये जाने संबंधी आदेश जारी किए जाने की बात कही गई थी।
अलीगढ़ के अजीत गोड़ और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। इससे पूर्व कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि मदरसों का संचालन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।