दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर लाभकारी संस्था ग्रीनपीस इंडिया को बड़ी राहत देते हुए घरेलू चंदे लेने की इजाजत दी है। इसके लिए कोर्ट ने इस संस्था को दो घरेलू बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल की इजाजत दी है।
इसके साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के बैंक खातों पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब भी मांगा है।
कोर्ट ने ग्रीनपीस को अपने फिक्स्ड डिपॉजिट और जरूरी विवरण को समाप्त करने की अनुमति भी दी है। जस्टिस राजीव शकधेर ने फैसले में कहा कि संस्था घरेलू चंदे को इन दो अकाउंट्स के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीनपीस हर महीने करीब 1.25 करोड़ का चंदा हासिल करता है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने पर्यावरण के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस के पंजीकरण के निलंबन का अदालत में बचाव किया था।