दिल्ली गैंगरेप मामले में आज से साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। शुरु में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे है। गवाहों में पीड़िता का दोस्त और हाई-वे पर सबसे पहले देखने वाले पेट्रोलिंग स्टाफ के तीन लोग भी शामिल हैं। पीड़िता का दोस्त आज व्हीलचेयर पर कोर्ट में बयान देने पहुंचा।
इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को देखा और पुलिस को सूचित किया था। पुलिस आज इस मामले में एक अनुपूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है जिसमें सिंगापुर के अस्पताल से लाई गई पॉस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी होगी।
पिछले शनिवार को अदालत ने 5 आरोपियों पर संगीन आरोप तय किये थे। पांचों आरोपियों राम सिंह, मुकेश, पवन, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा के खिलाफ 12 धाराओं में मुकदमा चलेगा। गवाहों के बयान के बाद अगर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया तो उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है जबकि जबकि छठे नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइनल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है और नाबालिग होने के नाते उसे 3 साल से ज्यादा सजा मिलने की उम्मीद नहीं है।
पांचों आरोपियों के खिलाफ लगाई गई हैं ये धाराएं
120 बी - आपराधिक षड्यंत्र
366 - जबरन अपहरण
201 - सबूतों से छेड़छाड़
302 - हत्या
307 - हत्या की कोशिश
365 - अपहरण
376 (2) जी - गैंगरेप
377 - अप्राकृतिक यौनाचार
395 - डकैती
396- हत्या के लिए डकैती
397- - लूट के लिए हत्या
412 - लूट के सामान की बरामदगी