कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि मामले में मुकदमा चलेगा। अदालत ने गुरुवार को मानहानि की धाराओं में निरुपम के खिलाफ आरोप तय कर दिए ।
भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने पिछले साल निरुपम के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था। ईरानी का आरोप है कि निरुपम ने एक चैनल पर परिचर्चा के दौरान अपमानजनक व भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया।
पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) व 509 (महिला से अपमानजनक वाद व इशारा करना) की धाराओं में आरोप तय कर दिए ।
ईरानी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में संजय निरुपम की टिप्पणी का विस्तार से वर्णन किया था। अदालत ने आठ जनवरी 2013 को ईरानी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल 2014 को होगी।
राज्य सभा सांसद स्मृति ईरानी की शिकायत पर बहस के दौरान अधिवक्ता अनिल सोनी ने कहा था कि गुजरात विधानसभा के नतीजों के बाद एक चैनल पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित परिचर्चा के दौरान निरुपम ने स्मृति ईरानी के अभिनेत्री होने के आधार पर चुनाव नतीजों के विश्लेषण पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाए थे।