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सीबीआई को जेडे हत्याकांड में छोटा राजन से पूछताछ की इजाजत

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मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने पत्रकार जेडे हत्याकांड में सीबीआई को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से पूछताछ की इजाजत दे दी है। न्यायाधीश एएस पानसारे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई 27 जनवरी से जेल में ही डॉन छोटा राजन से पूछताछ कर सकेगी।
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मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी। पिछले सात जनवरी की तरह इस बार मंगलवार को भी तिहाड़ जेल से छोटा राजन की मकोका कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।

छोटा राजन ने अदालत को बताया कि उसे आरोप पत्र की प्रति मिल गई है, लेकिन उसे अति सुरक्षा सेल में रखा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते सप्ताह में उसे एक बार ही बाहर निकाला जाता है। लिहाजा उसे अभी तक आरोप पत्र पढ़ने का समय नहीं मिला। उसने अदालत से मांग की कि उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए।
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पिछली पेशी में छोटा राजन ने वकील के लिए वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने कहा था कि 19 जनवरी को उसके खिलाफ आरोप तय किया जाएगा। पत्रकार जेडे हत्याकांड में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और इस मामले की सुनवाई आर्थर रोड में बनी विशेष मकोका अदालत में चल रही है।

मंगलवार को छोटा राजन पर भी आरोप तय होना था, लेकिन मकोका अदालत में आरोप तय करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति की जरूरत होती है। जो अभी तक लेना बाकी है।
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छोटा राजन पर 70 से अधिक हत्या के मामले दर्ज

इसके साथ ही सीबीआई ने अदालत से कहा कि मामले में आरोपी छोटा राजन से भी पूछताछ बाकी है। वहीं, अदालत में छोटा राजन के वकील ने चार्जशीट के साथ कुछ दस्तावेज और सीडी नहीं मिलने का हवाला दिया। गवाहों के बयान मराठी में हैं, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद करने की जरूरत है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। इस दिन सीबीआई छोटा राजन से पूछताछ की जांच रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखेगी।

मालूम हो कि पत्रकार जेडे की जून 2011 में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माफिया सरगना छोटा राजन पर जेडे की हत्या समेत 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन के सभी मामलों को सीबीआई को सौंप दिया है।
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