दिल्ली की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों की 863 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।मनी लांड्रिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और नोटिस के आधार पर दिया।
जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगी निम्मागडा प्रसाद पर आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढाचें संबंधी परियोजनाओं में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का आरोप हैं।
ईडी ने इस साल मार्च में जगनमोहन रेड्डी और निम्मागडा प्रसाद को नोटिस दिया था। उनकी कंपनियों को आंध्र प्रदेश की
तत्कालीन सरकार ने वाडारेवू और निजामपत्तन इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (वीएएनपीआईसी) में कथित तौर पर बेजा फायदा पहुँचाया था। उस समय जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।