यूपी के महोबा में अदालत की अवमानना मामले में न्यायालय ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को एक अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष को नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है।
सिविल जज जूनियर डिविजन अंकित गोयल के मकान मालिक सुनील अग्रवाल को 24 अगस्त को सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव ने जज से मकान खाली कराने की धमकी दी थी।
मकान मालिक ने न्यायालय से शिकायत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने धमकी को कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला एवं कोर्ट की अवमानना करार दिया था।
इस पर अदालत ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और युवक सभा के जिलाध्यक्ष भागीरथ यादव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 18 सितंबर को तलब किया था।