बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में अदालत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे व पार्टी प्रवक्ता शीरीष पार्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
शुक्रवार को अदालत में पेश न होने पर तीस हजारी स्थित एसीएमएम देवेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया। अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की उनकी मांग को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
बता दें कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य प्रेमचंद्र जायसवाल ने राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जायसवाल ने बिहार के लोगों के बारे में घृणित बयान देने, धार्मिक पर्व छठ का अपमान करने व पार्टी कार्यकर्ताओं पर बिहार के लोगों को धमकी देने का आरोप राज ठाकरे पर लगाया था।
शुरुआत में मामले को पटना की अदालत में वर्ष 2008 में दायर किया गया था। स्थानीय अदालत ने राज ठाकरे के खिलाफ पहले समन व उसके बाद वारंट जारी किया था।
वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दायर ऐसी दूसरी शिकायतों के साथ इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।