सर्वोच्च अदालत और देशभर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की 20 वर्षों से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली अब इतिहास बन गई है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कोलेजियम प्रणाली को औपचारिक तौर पर खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित कर दिया। हालांकि इस आयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगा।
इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अब सर्वोच्च न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश नहीं बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। इसके साथ ही विवादों में चल रहे कोलेजियम प्रणाली का अंत हो गया।