कोयला घोटाला मामले में धीमी जांच पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई।
सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से कहा कि एजेंसी को कथित तौर पर घोटाले में शामिल सभी 169 कंपनियों की जांच की गति में तेजी लानी चाहिए। आप तो अभी पहले ही गियर पर चल रहे हैं।
जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई की ओर से दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 37 कंपनियों की जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई है। जबकि कुल 169 कंपनियों के खिलाफ जांच की जानी है।
पीठ ने अदालत में मौजूद सीबीआई अधिकारी रविकांत से कहा कि 132 कंपनियों के खिलाफ जांच के संबंध में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है।
इस मामले में चल रही जांच की प्रगति बेहतर नहीं है। आपको इसके लिए कितना समय चाहिए होगा। साथ ही पीठ ने जांच में शामिल दो अन्य अधिकारियों को तत्काल तलब किया।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 37 कंपनियों में से 32 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जबकि अन्य के खिलाफ अभी जांच जारी है।
जांच तो तभी पूरी होगी जब सभी 169 कंपनियों के खिलाफ एजेंसी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए। अदालत के रुख को देखते हुए सीबीआई ने आश्वासन दिया कि घोटाला मामले की जांच चार से पांच माह में पूरी हो जाएगी।