मध्यप्रदेश के देवास की स्थानीय अदालत ने आरएसएस के प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने शनिवार को हत्याकांड में शामिल साध्वी प्रज्ञा सिंह, हर्षद सोलंकी, वासुदेव परमार, राजेन्द्र चौधरी, रामचरण पटेल, जीतेंद्र शर्मा, लोकेश शर्मा और आनंद राज कटारिया पर आईपीसी की धारा 302, 102 बी, 34 और 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।