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गूगल के खिलाफ चार मामलों में जांच, जानिए क्यों होगी जांच?

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बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने चार विभिन्न मामलों में जांच के आदेश दिये हैं। यह जानकारी केन्द्रीय कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में दी।
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अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रतिस्पर्धा आयोग के पास गूगल के खिलाफ चार शिकायतें पहुंची हैं जिसमें कहा गया है कि यह कंपनी अपने शीर्ष स्थान का दुरूपयोग कर रही है। इसके बाद सीसीआई ने अपने महानिदेशक को प्रतिस्पर्धा कानून के तहत जांच का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि दो मामले कांजिम इंफो प्राइवेट लिमिटेड ओर कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा दायर किये गए हैं जो कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंकारपोरेशन के खिलाफ हैं। इस पर सीसीआई के महानिदेशक ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट दाखिल कर दिया है।
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सरकार को कोई वित्तीय घाटा हुआ है?

उन्होनें बताया कि गूगल इंकारपोरेशन, गूगल आयरलैंड लिमिटेड तथा गूगल इंडिया के खिलाफ विशाल गुप्ता और अलबायन इंफोटेल लिमिटेड ने शिकायत दायर किया है। हालांकि इन शिकायतों में इस बात का जिक्र नहीं है कि इससे सरकार को कोई वित्तीय घाटा हुआ है।

एक अन्य सवाल में पूछा गया था कि कंपनी कानून 2013 के लागू होने के बाद पिछले तीन साल में निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान के बारे में कोई उल्लंघन की शिकायत मिली है या नहीं, इस पर जेटली ने बताया कि यह कानून 1 अप्रैल 2014 से ही लागू हुआ है।

साथ ही यह भी बातया कि किसी निजी कंपनी के कर्मचारी या प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का वेतन इस कानून के तहत नहीं आता। अपवाद के तौर पर किसी सूचीबद्ध निजी कंपनी की अनुषंगी इकाई के निदेकशमंडल स्तर के अधिकारी का वेतन जरूर इसके तहत आता है।
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