सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बयान देते हुए कहा है कि चार हफ्ते की समय सीमा के भीतर दोबारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल और प्री डेंटल टेस्ट(एआईपीएमटी) दोबारा नहीं करा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होते हुए सीबीएसई ने कहा कि चार हफ्ते की समय सीमा के भीतर परीक्षा कराना असंभव है।
इससे पहले यह बात सामने आई थी कि सीबीएसई एआईपीएमटी की परीक्षा को फिर से कराने को लेकर तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि एआईपीएमटी परीक्षा में बड़े पैमाने में हुई धांधली के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। पूरे भारत में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल के बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्म कालीन बेंच ने न्यायधीश आरके अग्रवाल और अमित्व रॉय ने 15 जून को इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था। साथ ही चार हफ्ते में फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया था।