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CBSE ने खड़े किए हाथ, 4 हफ्ते में AIPMT कराना संभव नहीं

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सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बयान देते हुए कहा है कि चार हफ्ते की समय सीमा के भीतर दोबारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल और प्री डेंटल टेस्ट(एआईपीएमटी) दोबारा नहीं करा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होते हुए सीबीएसई ने कहा कि चार हफ्ते की समय सीमा के भीतर परीक्षा कराना असंभव है।
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इससे पहले यह बात सामने आई थी कि सीबीएसई एआईपीएमटी की परीक्षा को फिर से कराने को लेकर तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि एआईपीएमटी परीक्षा में बड़े पैमाने में हुई धांधली के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। पूरे भारत में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल के बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्म कालीन बेंच ने न्यायधीश आरके अग्रवाल और अमित्व रॉय ने 15 जून को इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था। साथ ही चार हफ्ते में फिर से परीक्षा कराने का आदेश दिया था।
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6.3 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा दी

सीबीएसई की तरफ से यह बात कहीं गई है कि इस परीक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एआईपीएमटी परीक्षा के नियंत्रक और ओएसडी केके चौधरी ने कहा है कि 3 मई की परीक्षा के लिए पंजीकृत हो चुके लोगों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

के के चौधरी ने कहा कि पहले हम परीक्षा की तिथि और परीक्षा स्‍थल तय कर लें। उसके बाद परीक्षा की नई तिथि को लागू किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इस बाबत दो-तीन दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। मई, 2015 में 6.3 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा दी थी।

एआईपीएमटी का रिजल्ट सीबीएसई को 5 जून को घोषित किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिजल्ट पर रोक लगाई बाद में पेपर लीक होने के मसले पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया था।
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