1984 के सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगी।
सीबीआई का कहना है कि उसके पास सज्जन कुमार के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ पुख्ता आधार हैं जिसकी बिना पर हाईकोर्ट में सिटी कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, इसके लीगल डिपार्टमेंट ने सज्जन कुमार को बरी किए जाने के कड़कड़डूमा सिटी कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है और उसमें कुछ ठोस खामियां पाईं हैं।
सूत्रों का यह भी कहना है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कानून मंत्रालय से अनुमति मांगी है।