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बापू को अपशब्द कहने पर दर्ज हुआ मामला

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मदन आचार्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मदन आचार्य के खिलाफ यह मामला नाथूराम गोडसे की प्रतिमा के शिलान्यास के लिए ओम शिव महाकाल सेवा समित के आयोजन के अगले दिन बाद दर्ज कराया गया।
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एसएसपी ओंकार सिंह ने बताया कि आचार्य के खिलाफ यह मामला आईपीसी की धारा 304 (शांति भंग करने के इरादे से दूसरे व्यक्ति को अपमानित करना) और धारा 505 (अफवाहें बनाना, छपवाना और उसका प्रचार करना) के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के लिए दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एक बैठक में जिसमें वो खुद मौजूद थे आचार्य ने महात्मा गांधी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित भी किया था।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा और ओम शिव महाकाल सेवा समित ने तय किया है कि वो 30 जनवरी को ही गोडसे की 4.5 फीट की प्रतिमा स्थापित करेंगे। 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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कोर्ट में चुनौती देंगे आचार्य

स्थानीय मीडिया के जरिए मिली खबरों को मुताबिक दो संघटन गोडसे के मंदिर का निर्माण कर रहे थे। हालांकि ओम शिव महाकाल सेवा समित के संस्थापक ने इस बात से इनकार किया है उन्होंने बताया कि यह मंदिर नहीं है। आचार्य बेफिक्र दिखे उन्होंने कहा कि पुलिस को मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने दो, मैं उसको कोर्ट में चुनौती दूंगा।

कार्यवाहक जिला मैजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने बताया, "ब्रह्मपुरी पुलिस थाना के क्षेत्राधिकारी ने हमें इस मामले को देखने को कहा है। यह एक संवेदनशील मामला है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।"
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