फिल्म स्टार आमिर खान और बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत छह लोगों के खिलाफ फिल्म पीके को लेकर पटना की अदालत में बृहस्पतिवार को एक शिकायती मुकदमा दायर किया गया। दाखिल शिकायती मुकदमे में फिल्म पीके को सनातन धर्म का अपमान करने वाला, धार्मिक एकता एवं अखंडता और भारतीय संविधान पर कुठाराघात करने वाला बताया गया है।
मुख्यमंत्री मांझी के खिलाफ एक साजिश के तहत बिहार में फिल्म को कर मुक्त किए जाने का आरोप है। राकेश दत्त मिश्रा नामक व्यक्ति ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भरत सिंह की अदालत में यह मुकदमा किया है। भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए ,153 ए , 295 ए , 298, 505 और 120 वी के तहत मुकदमा दाखिल किया गया है।
मुकदमे में फिल्म पीके के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, निर्देशक राजकुमार हिरानी, अदाकार आमिर हुसैन खान, अदाकारा अनुष्का शर्मा, फिल्म सेसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन और बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी 2015 की तिथि निश्चित की है।