स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, ‘शिक्षक के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। ये उसी तरह है, जैसे बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवन पनपना।’ तेलंगाना के दूरदराज के गांवों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर अदालत ने यह कटाक्ष किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले तीन हफ्तों के भीतर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश दीपक मिश्रा और पीसी पंत ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षक के बिना शिक्षा विलुप्त हो जाएगी। अदालत ने यह टिप्पणी तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे पर की। इस हलफनामे में बताया गया है कि राज्य के दूरदराज के कई ऐसे गांव हैं, जहां के स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। क्योंकि सभी शिक्षक शहरी भागों में अथवा अच्छी संचार व्यवस्था वाले गांवों में ही पढ़ाना चाहते हैं।