बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जोर का झटका दिया है। बंबई हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से दायर किया गया था।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या में आरआरएस का हाथ होने संबंधी बयान दिया था। इस पर राहुल के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था। इसके बाद राहुल की तरफ से इस मामले को रद्द करने संबंधी याचिका दायर की गई थी। पर न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने राहुल की याचिका खारिज कर दी।
पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में राहुल ने कहा था कि आरएसएस संगठन के एक कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल ने छह मार्च को सोनाले में एक चुनाव रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने गांधी जी को मार दिया है।
इस पर वादी के वकील ने याचिका का विरोध किया था और दलील दी थी कि राहुल अपना पक्ष रख सकते हैं और सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य रख सकते हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए समय देने के लिये अपने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।