विदेशों में रखे भारतीय नागरिकों के कालेधन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया।
मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ने काला धन विधेयक को 'मनी बिल' करार दिया था।
इसके बाद बुधवार को काला धन विधेयक को 'मनी बिल' के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया। खास बात ये है कि 'मनी बिल' के मामले में प्रावधान है कि इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती।