महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा को हाइकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है, कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी को नरीमन पाइंट पर बने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर किए गए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर भाजपा छह महीने में अपने कार्यालय के विस्तार के लिए किए गए अवैध निर्माण को गिराने में सफल नहीं होती है तो उसे तोड़ दिया जाए।
द हिंदू के अनुसार उक्त आदेश हाइकोर्ट की डिविजन बेंच के जस्टिस अभय ओका और जस्टिस सीवी भडंग ने भाजपा की उस याचिका के बाद दिया जिसमें उसने खुद ही छह महीने के अंदर अपने कार्यालय की सरंचना में बदलाव करने की बात कही थी।
बता दें कि हाइकोर्ट में नरीमन पाइंट चर्चगेट सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से दायर एक जनहित याचिका में भाजपा कार्यालय में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार भाजपा कार्यालय को साल 1989 में 1200 स्कवायर फिट, 1995 में 1482 स्कवायर फिट जगह दी गई थी लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 9700 फिट तक पहुंच चुका है।