आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अब पांच हजार रुपये से अधिक कीमत का उपहार लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी।
इसी तरह उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से 25 हजार रुपये से अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार करने से पहले सरकार को बताना पड़ेगा। पहले यह सीमा क्रमश: एक हजार और पांच हजार रुपये थी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियम, 2015 के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
संशोधन के मुताबिक, अधिकारी अपने निकट के रिश्तेदारों और दोस्तों से किसी पर्व या शादी, सालगिरह जैसे पारिवारिक आयोजन पर 25 हजार रुपये की कीमत तक का उपहार ले सकते हैं पर यदि उपहार की कीमत इससे अधिक है तो उन्हें इसके बारे में केंद्र को सूचित करना होगा।