पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। अभ्यर्थी अब जिस उम्र में चाहे इस पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) में शामिल होने केलिए 20 वर्ष की आयु का प्रतिबंध अवैध करार देते हुए रद कर दिया है।
परीक्षा का आयोजन करने वाले डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया है कि पाठ्यक्रम के लिए सभी आयुवर्ग के लोगों का आवेदन स्वीकार करें। आयु सीमा प्रतिबंध के खिलाफ छात्र कान्हा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
उनकी अधिवक्ता सुष्मिता मुखर्जी ने कहा कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया को विधि शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार है। कौंसिल ने 2008 में नए नियम बनाए जिसमें आयु सीमा का प्रतिबंध था।