फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

Sat, 21 Jan 2017 03:31 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
court shimla
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। अदालत ऐसा कोई सामान्य आदेश नहीं जारी करती है जिससे ऐसे लोगों को रोका जा सके। कानून के तहत ही यदि कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो उसे रोका जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन


देवरिया जिले के विंध्याचल ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश दिया जाए। याचिका में कहा गया है प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। चुनाव के समय आपराधिक तत्व और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। 

मांग की गई कि आयोग तथा पुलिस आपराधिक छवि के नेताओं पर नजर रखे तथा अपराधियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा सामान्य निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि याची कोई विशेष केस लेकर आता है तो उस पर अलग से विचार किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें