केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों तथा शिक्षा में जारी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
याचिका में यह भी मांग की गई है यदि सरकार आरक्षण समाप्त नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी पचास में से 15 फीसदी आरक्षण कोटा दिया जाए। याचिका में आरक्षण नियमावली 1994 को चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था अनिश्चितकाल के लिए लागू करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।