उच्च न्यायपालिका की कार्यवाही हिंदी में किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत से याचिका में सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
याचिका में अंग्रेजी को हटाकर राजभाषा को उच्च न्यायपालिका के कार्यालय की भाषा बनाए जाने की मांग की गई है। जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता शिव सागर तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।
साथ ही केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन करने का निर्देश जारी करने की मांग पर सरकार से जवाब तलब किया।