दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 1984 में हुए दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ फिर से केस चलाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने 2007 में अपनी रिपोर्ट में दंगों के मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी। 2009 में सीबीआई ने कहा था कि उसे टाइटलन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को झटका देते हए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सिख दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर की फाइल के फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
याद दिला दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था जिसमें टाइटलर का भी नाम था।
हालांकि वकील के मुताबिक दंगों के समय टाइटलर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनके तीनमूर्ति भवन में थे। अदालत के फैसले के बाद जगदीश टाइटलर ने चुप्पी साध ली है। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि पूरे मामले में कानून अपना काम कर रहा है। सबूत होने पर कार्रवाई की जाएगी।
दंगों में अपने पति को खोने वाली लखविंदर कौर को उम्मीद है कि इंसाफ होगा। उनका कहना है कि जिसने जैसा किया है उसे वैसी ही सजा मिलेगी।