गैंगेस्टर अबू सलेम की साथी और एक्ट्रेस मोनिका बेदी को तब तक पासपोर्ट नहीं मिल सकता, जब तक कि उनके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है।
सोमवार को बांबे हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने यह बात कही। हलफनामा मोनिका की उस याचिका के जवाब में आया है।
जिसमें उन्होंने कोर्ट से आरपीओ को उन्हें फिर से पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
हलफनामे में आरपीओ ने कहा, ‘पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत अगर मोनिका के खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी आपराधिक मामले की कार्यवाही चल रही है।
तो पासपोर्ट अथॉरिटी उनका पासपोर्ट जारी करने से इंकार करेगी।’ हलफनामे के मुताबिक, पासपोर्ट ऑफिस ने 23 सितंबर को ही भोपाल और हैदराबाद की पुलिस को पत्र लिखकर और सीबीआई दिल्ली को फोन कर मोनिका के खिलाफ आपराधिक मामलों में उनकी स्थिति बताने को कहा था।
मगर अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आरपीओ का कहना है कि अगर सभी एजेंसियां मोनिका के बारे स्पष्ट रिपोर्ट देती हैं तो उनका पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।