नाबालिग के साथ दुराचार करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार मानते हुए दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़िता के साथ आरोपी युवक ने शादी कर ली है। इसी के मद्देनजर एडीजे संगीता राय की अदालत ने आरोपी युवक को धारा 363 में दोषी करार देते हुए अंडर गोन (जेल में बिताया गया समय को ही सजा मानते हुए) करते हुए दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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मामले के अनुसार गांव नानुआना में तीन अप्रैल 2012 को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा दसवीं की छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था।
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रानियां पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व बयान दर्ज करके आरोपी युवक के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ शादी कर ली।
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बुधवार को युवती शादी के जोडे़ में अदालत पहुंची। न्यायाधीश संगीता राय ने तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए आरोपी युवक को अंडरगोन करते हुए दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए दिनों को सजा मानकर उसे अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया।