बांबे हाई कोर्ट ने विवादों में घिरी राधे मां को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने राधे मां को 25 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर की।
राधे मां के प्रवक्ता संजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस को दहेज प्रताड़ना के मामले में राधे मां के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने राधे मां को अग्रिम जमानत पुलिस और उस महिला की दलीलें सुनने के बाद दी, जिसने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने राधे मां से कांदीवली पुलिस को आवश्यकता होने पर पेश होने के लिए कहा।