मुंबई के बहुचर्चित पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में मुंबई सेशन कोर्ट ने गार्ड सज्जाद मुगल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 जून को सज्जाद मुगल को पल्लवी की हत्या का दोषी करार दिया था।
पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या 2012 में मुंबई के उपनगरीय इलाके वडाला में उनके फ्लैट में कर दी गई थी।
वडाला के ‘हिमालयन हाइट्स’ बिल्डिंग में चौकीदार के रूप में नियुक्त 22 वर्षीय मुगल को हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनधिकार प्रवेश का दोषी पाया गया था।