मुंबई मॉडल-रेप मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि साकीनाका थाने के भीतर मॉडल के साथ आधा रेप हुआ था इसलिए आरोपियों को भी इस मामले में सजा भी आधी ही मिलनी चाहिए। मॉडल रेप मामले में गत 23 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई थी।
गत बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी, "चूंकि आरोपी आधा ही रेप कर पाए थे इसलिए उन्हें यौन हमले के इस मामले में आधी ही सजा मिलनी चाहिए।"
स्प्लैनेड कोर्ट ने मुंबई मॉडल रेप मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में दो एएसआई और एक कांस्टेबल पर आरोप तय है। इनके नाम सुनील काप्टे (34), सुरेश सूर्यवंशी (36) और योगेश कांग्डे (36)।