अदालत ने दोषी ट्रैक्टर चालक को छह माह की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 फरवरी 2009 में दोषी चालक ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बच्ची को कुचला था। हादसे में घायल बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। शुक्रवार को पांवटा एसीजेएम न्यायालय संख्या-1 के न्यायधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी 2009 को हादसा हुआ था। इसमें ट्रैक्टर ईंटों से भरा हुआ था। भाटांवाली के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बच्ची ईशा को कुचल दिया। सिर और पेट पर ट्रैक्टर चढ़ने से बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी चालक नरेश कुमार पुत्र कालू राम निवासी बाएकुआं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
जुर्म साबित होने पर आरोपी चालक को अदालत ने आईपीसी की धारा 279 में छह माह साधारण कैद और 1000 जुर्माना किया। आईपीसी की धारा 304ए में छह माह की साधारण कैद एवं 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका बच्ची की माता सुषमा पत्नी सुभाष चंद निवासी किशनपुरा को छह हजार मुआवजा राशि देने के आदेश दिए। सहायक जिला न्यायवादी आरएस शर्मा ने कहा कि मुलजिम चालक पर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।