सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नर्सरी एडमिशन मामले पर सुनवाई करते हुए सभी स्कूलों में पांच से छह सीटें अंतर्राज्यीय छात्रों के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया था।
साथ ही दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से कहा था कि इस पर विचार करके मंगलवार को कोर्ट को सूचित कर दें कि इस साल एडमिशन के लिए सीटें बढ़ा सकते हैं या नहीं।
लेकिन मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट को संतुष्ट करने वाला जवाब न मिलने पर मामले की सुनवाई एक बार फिर से टाल दी गई।