पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सर्टिफिकेटों में छपी माता-पिता या जन्म तिथि से संबंधित होने वाली गलतियों को ठीक करने संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
बोर्ड ने तय किया है कि यह गलतियां अब परीक्षा पास करने के बाद पांच सालों के अंदर ही सुधारी जा सकेंगी। पहले यह सुधार दस सालों तक किया जा सकता था।
इस संबंधी बोर्ड ने सभी शाखाओं को आदेश भेज दिए हैं। नए आदेश एक अप्रैल से लागू होंगे। यह सुधार परीक्षा का अंतिम नतीजा घोषित होने के बाद पांच साल के अंदर ही सुधारा जा सकेगा
इसके लिए आखिरी बार लोग 31 मार्च 2014 तक आवदेन कर पाएंगे। इसके बाद आने वाले केसों की सुनवाई नहीं होगी। एक अप्रैल से नया कानून लागू हो जाएगा।
वहीं, संशोधन के लिए बोर्ड ने नया फार्म तैयार किया है। फार्म बोर्ड की वेबसाइट पर भी एक अप्रैल से मौजूद रहेगा।
फार्म हासिल करने के लिए लोगों को बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in लॉग इन करना होगा।