पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएमसीएच-32 में मेडिकल की चंडीगढ़ पूल की 85 फीसदी सीटों पर यूटी के स्कूलों से ही 12वीं पास होने की शर्त के खिलाफ फैसले पर रोक लगा दी है।
एकल बेंच ने इस शर्त को नकार दिया था और इसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है।
छात्रा आकांक्षा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह चंडीगढ़ की रहने वाली है और उसने मोहाली से 12वीं की। पंजाब में मेडिकल दाखिले के लिए दसवीं पंजाब से ही पास होने की शर्त है और चंडीगढ़ में दाखिला लेना हो तो यूटी के स्कूल से 12वीं पास होना जरूरी है। ऐसे में वह कहां जाएं।
एकल बेंच ने आकांक्षा की याचिका मंजूर करते हुए यूटी प्रशासन की नीति को खारिज कर दिया था। नीति यह थी कि शहर से ही 12वीं पास यूटी के मेडिकल संस्थान में दाखिले का पात्र है। अब सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने एकल बेंच के फैसले को चुनौती दी है।