सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को दिल्ली में इंटर स्टेट ट्रांसफर कैटोगरी के तहत नर्सरी एडमिशन से संबंधित एक अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
याचिका में शीर्ष अदालत से इंटर स्टेट कैटोगरी में आने वाले उन अभिभावकों के बच्चों के दाखिले पर विचार करने की मांग की गई है जिन्होंने इस संदर्भ में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था।
दरअसल, सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को कहा था वह उन 24 बच्चों को इंटर स्टेट कैटोगरी के तहत समायोजित करे जिनके अभिभावकों ने उसका दरवाजा खटखटाया था।
उसने स्पष्ट किया था कि यह फायदा केवल अदालत आने वाले अभिभावकों को ही मिलेगा।
इसके बाद वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता वाली अवकाश प्राप्त पीठ के समक्ष याचिका दाखिल कर कहा कि समान श्रेणी के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।