सीपीएमटी में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों के परिणाम और रैंकिंग भी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सीपीएमटी की अभ्यर्थी अर्चना की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप की खंडपीठ ने ये आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के परिणाम और उनकी रैंकिंग को सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी है।
इससे चयन में मेरिट का उल्लंघन करने जैसे आरोप नहीं लगेंगे। न्यूनतम अंक नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अलग से लोड की जा सकती है।