हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी कालेजों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब सहायक नियुक्त करने की जिम्मेदारी अब कालेज प्रिंसिपलों पर डाल दी है।
विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से राज्य के सभी 106 सरकारी कालेजों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी कर दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब तक इन नियुक्तियों का जिम्मा विभाग स्वयं ही उठाता रहा है। वहीं, विभाग ने दोनों पदों के लिए दैनिक भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
संशोधित नीति के तहत शैक्षिक योग्यता जरूरी
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, आवेदक एमसीए अथवा एमएससी (कंप्यूटर साइंस, आईटी) 50 फीसदी अंकों के पास हों या डीओईएसीसी में ए लेवल डिप्लोमा के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हों। कंप्यूटर लैब सहायक के लिए, आवदेक 50 फीसदी अंकों के साथ 10+2 पास हो और 50 फीसदी अंकों के साथ ही ‘ओ’ लेवल/एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रोग्रामिंग/कंप्यूटर एप्लीकेशन/एनसीवीटी सर्टिफिकेट धारक हो।