राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में बीटीसी कॉलेज खोलने वालों को बड़ी राहत दी है।
आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण से लीज पर जमीन लेने वालों को संबद्धता लेने में अभी कठिनाइयां आ रही थीं या जो कॉलेज चल रहे थे, उसकी संबद्धता समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था।
कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में शासन से अनुरोध किया था। इसके आधार पर संस्था के नाम यदि आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरण की जमीनें हैं तो भी संबद्धता दी जाएगी।
लीज वाले जमीनों के लिए कॉलेज के नाम जमीन होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।