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इन डाक्यूमेंट्स बिना नहीं होंगे डीयू एडमिशन!

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दिल्ली यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी को लेकर चले लंबे विवाद के बाद मंगलवार से दाखिले तीन वर्षीय प्रोग्राम में ही शुरू होंगे। दाखिले के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिसे आप अभी से सहेजकर रख लें तो बेहतर है।
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कहीं ऐसा ना हो कि कटऑफ में नाम आने के बाद भी इनके अभाव में आप दाखिला पाने से वंचित रह जाएं। ऐसे करीब दस दस्तावेज हैं, जिसकी दाखिले के दौरान जरूरत पड़ती है। ध्यान रखें की इनकी एक सेट फोटोकॉपी भी अपने पास जरूर रखें।

छात्रों के लिए सलाह है कि पहली कटऑफ में जहां भी मौका मिले दाखिला करा लें। कई बार छात्र कोर्स की जगह कॉलेज को प्राथमिकता देते हैं। इस चक्कर में वे अगली कटऑफ में दाखिले का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर पहली कटऑफ में चूक गए और दूसरी में भी नाम नहीं आया तो मुश्किल बढ़ सकती है।
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थोड़ा बदल गया है फॉर्मूला

एफवाईयूपी की विदाई के साथ ही डीयू की ओर से इस बार शुरू किए गए कॉमन क्राइटीरिया का प्रावधान भी खत्म हो गया है। यानी डीयू में अब उन विषयों में दाखिले का रास्ता बंद हो जाएगा जिसमें छात्र ने निचली कक्षाओं में पढ़ाई नहीं की है। विश्वविद्यालय में अब सत्र 2012-13 में नियमों के तहत दाखिले लिए जाएंगे जिसमें कॉमन क्राइटीरिया की व्यवस्था नहीं है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वोकेशनल स्टडीज के छात्रों को होगा।

दरअसल डीयू ने इस बार कॉमन क्राइटीरिया के तहत सभी कॉलेजों से कहा था कि अगर किसी दूसरे विषय का छात्र किसी अन्य विषय में दाखिला लेना चाहता है तो दो फीसदी अंक काटकर कट ऑफ के अनुसार उसे दाखिला देने का प्रावधान किया गया था। कॉमन क्राइटीरिया के तहत यह सभी कॉलेजों में लागू करने की बात कही गई थी।

अब एफवाईयूपी के वापसी से डीयू में 2012-13 का नियम लागू होगा। उसके मुताबिक कॉलेजों को अपना अलग क्राइटीरिया तय करने का मौका मिलेगा। सभी कॉलेज कॉमन क्राइटीरिया के बजाए अपने तरीके से मानक तय करेंगे। इससे ऐसे छात्र जो दूसरे कोर्स में दाखिला पाना चाहते थे उन्हें दिक्कत पेश आएगी।

ये हैं जरूरी दस्तावेज

.दसवीं बोर्ड परीक्षा का सर्टिफिकेट।.दसवीं की मार्कशीट।.बारहवीं की मार्कशीट।.बारहवीं का प्रोविजनल या ओरिजनल सर्टिफिकेट।.चरित्र प्रमाण पत्र।.बोर्ड या यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट।.स्वप्रमाणित चार पासपोर्ट साइज फोटो।.छात्र के नाम जारी एससी/एसटी का सर्टिफिकेट।.छात्र के नाम जारी ओबीसी सर्टिफिकेट (नॉन-क्रीमीलेयर के लिए)।
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