हरियाणा में अब जेबीटी कर चुके युवाओं को नौकरी मिलेगी और हजारों गेस्ट टीचर्स बेरोजगार होंगे। हाईकोर्ट ने यह फरमान जारी किया है।
हाईकोर्ट की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती किए जाते ही गेस्ट टीचरों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होते ही गेस्ट टीचर अपने आप ही नौकरी से बाहर समझे जाएंगे। इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां गलत करार देने के बाद इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बर्खास्त न करने की मांग की थी। ऐसी कई याचिकाओं में हाईकोर्ट ने सरकार को नियमित भर्ती करने के लिए कहा था। साथ ही निर्देश दिया था कि नियमित भर्ती तक इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने भर्ती की स्थिति भी पूछी थी।
सरकार ने बताया था कि साल 2012 को जारी विज्ञापन के अनुसार 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करीब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी अंगूठों केनिशान व हस्ताक्षरों के मिलान की वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। वहीं कई अन्य किस्म के शिक्षकों की भर्ती जल्द ही करने का आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट को बताया था कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।